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अंग्रेजी शराब दुकान तत्काल हटाने न्यायालय का आदेश


शहडोलl जिला अस्थाई जनउपयोगी लोक अदालत 2 सदस्य पीठ अनूपपुर के समक्ष डॉक्टर एम.एम .मंसूरी ने जनहित याचिका प्रस्तुत कर बताया था.       कि रिहायशी क्षेत्र वार्ड नंबर पांच में स्कूल एवं धार्मिक स्थलों के मार्ग पर शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान खुलवा ही गई है यह दुकान रिहायशी मुख्य बाजार क्षेत्र में है दुकान की 200 मीटर की दूरी पर शासकीय कन्या प्राथमिक शाला है वहीं पर राम जानकी मंदिर है करीब 400 मीटर की दूरी पर मस्जिद एवं गुरुद्वारा है पास में रेलवे स्टेशन का मुख्य गेट है 25 मीटर की दूरी पर लोग शराब खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं सड़क पर आड़े तिरछे रूप में वाहन खड़े कर मार्ग अवरुद्ध करते हैं अक्सर वहां शराबी हुड़दंग करते हैं मांस मछली की हड्डी कांटे डिस्पोजल अंडे डिस्पोजल प्लेट बिखेर देते हैं जिससे सार्वजनिक स्वच्छता में बाधा उत्पन्न होती है दुकान के सामने चार्ट मुंगफली बिरयानी की दुकान लगी रहने से आवागमन अवरुद्ध होता है शराबियों के हुड़दंग गाली गलौज झगड़ा करने से बच्चे एवं महिलाएं व राहगीर एवं रेल यात्रा से आने वाले  और रेल यात्रा के लिए जाने वाले रेलवे स्टेशन के यात्रियों का निकलना दूभर रहता है   .     याचिकाकर्ता ने याचिका में . (1)आयुक्त मध्य प्रदेश आबकारी विभाग ग्वालियर (2)जिला आबकारी अधिकारी अनूपपुर (3)जिला कलेक्टर अनूपपुर वास्ते शासन(4) शराब दुकान के वर्तमान लाइसेंस ठेकेदार को पक्षकार बनाते हुए इन्हें निर्देश देकर शराब दुकान अन्यत्र कहीं स्थापित करने की मांग की थी जिस पर माननीय न्यायालय ने चारों को नोटिस जारी किया  l


मामले पर हुई माननीय न्यायालय की सुनवाई पर माननीय न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22( ख) के अनुसार यातायात .आवागमन में अवरोध एवं स्वच्छता सेवा में कमी के विषय पर स्थानीय लोक अदालत को अधिकारिता होती है वह निर्देश पारित कर सकता है. याचिकाकर्ता की बात का समर्थन एडवोकेट अशोक खेमका .उमेश सिंह फोटोग्राफर व सीता राम मिश्रा समाजसेवी ने माननीय न्यायालय के समक्ष गवाह के रूप में अपना कथन दर्ज कराया था .l जिस पर माननीय न्यायाधीश भू -भास्कर यादव उच्च न्यायिक सेवा अध्यक्ष लोकोपयोगी लोक अदालत एवं सदस्य माननीय एन.के परते ने याचिका में उठाए गए 22 बिंदुओं पर विस्तृत रूप से विचार करते हुए संज्ञान में लिया और अपने निर्णय में बिशप जॉनसन स्कूल बनाम एक्साइज कमिश्नर उत्तर प्रदेश सि. मी. रिट पिटिशन क्रमांक 399 14/ 2009  में दिनांक 2-2- 2010 को घोषित निर्णय व उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मनोज कुमार द्विवेदी  व अन्य ए .आई . आर. 2008 एस .सी .डब्लू 1912 पर न्यायालय निर्णय व सलिल बाली बनाम भारतीय संघ व अन्य 2013ab(SC) के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख करते हुए आबकारी आयुक्त जिला कलेक्टर जिला आबकारी अधिकारी एवं लाइसेंसी ठेकेदार को वार्ड नंबर 5 से अंग्रेजी शराब दुकान को 1 माह के भीतर हटाने का निर्देश पारित किया है याचिकाकर्ता की ओर से विजेंद्र सोनी एडवोकेट एवं साबिर अली एडवोकेट ने पैरवी की

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