जिले में 10 मई को प्रातः 6 बजे तक शुष्क दिवस घोषित
शहडोल 02 मई l- कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट डाॅ0 सतेन्द्र सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचावं हेतु आवष्यक दिषा-निर्देषो के अनुपालन में आबकारी अधिनियम 19़15 की धारा 24 (1) में प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग करते हुए लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उददेष्य से जिले में संचालित समस्त देषी, विदेषी मदिरा दुकाने, एफएल-3, वाइन शाॅप, विदेषी मद्य भण्डागार, देषी मदिरा भण्डागार एवं भांग दुकानो को 10 मई 2021 के प्रातः 6 बजे तक बंद रखे जाने के आदेष जारी करते हुए उक्त अवधि में शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त अवधि में मदिरा का क्रय विक्रय वितरण एवं परिवहन, संग्रहण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेष की अवहेलना पाए की दषा में संबंधितो के विरूद्व नियमानुसार वैधानिक कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेष का कठोरता से पालन किये जाने के निर्देष भी दिए गए है।
0 Comments