प्रति ,
श्रीमान कलेक्टर
जिला प्रशासन शहडोल
विषय ,,,,,,,सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण के संबंध में,,,,,,
महोदय ,
उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिला शहडोल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 3 माह अप्रैल मई और जून 2021 का निःशुल्क राशन खाद्य सामग्री कोविड-19 महामारी के भयावह परिणामों को देखते हुए गरीबों असहाय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण होना है। यह सुनिश्चित किया जाए की उक्त योजना का लाभ हर एक हितग्राही को प्राप्त हो सके जिसके लिए एक स्थानीय स्तर पर बिना कोई राजनीतिक भेदभाव के एक कमेटी का गठन किया जाए और शासन के जिम्मेदार अधिकारियों सहित एक कमेटी बनाई जाए जिससे वितरण का काम पारदर्शी रूप से हो सके सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें राजनीतिक बाहुबलियों के हाथों में होने के कारण हमेशा से व्यापक स्तर पर शिकायतें प्राप्त होती रही है ब्लैक और कालाबाजारी की लेकिन इस भयावह महामारी को देखते हुए गरीबों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति असहाय व्यक्तियों को शासन की जन कल्याण योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो सके और भुखमरी का संकट पैदा न हो सके ऐसा उपाय किया जाना जनहित में उपयोगी सिद्ध होगा। तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक हितग्राही को सूचना प्राप्त हो इसके लिए सम्बंधित जगहों पर मुनादी कराई जाये तथा दोषपूर्ण भावना से तकनीकि कारणों से पात्रता पर्ची नहीं बन पाई हो नाम हटा दिया हो ऐसे हितग्राहियों को भी इस महामारी को देखते हुए उन्हे भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए
अतः इस महामारी को देखते हुए कोई भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का डीलर्स खाद्यान्न देने में हीलाहवाली ,कालाबाजारी,समय से दुकान नहीं खोले हितग्राहियों को परेशान करे, बहाने बाज़ी, और भी अन्य प्रकार की अनियमितता करते पाया जाये तो खाद्यान्न डीलर्स सहित निगरानी अधिकारी/कर्मचारियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
धन्यवाद सादर
दिनांक
12/05/2021
भवदीय
आजाद बहादुर सिंह
अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी
जिला शहडोल मध्यप्रदेश
प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई हेतु,,,,,,,
1,,,मा, मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल।
2,,,,मा, कमलनाथ जी प्रदेशाध्यक्ष महोदय म,प्र,एवं पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल।
3,,,,मा,संभागायुक्त, संभाग शहडोल।




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